जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। इसमें जो मानकों से बाहर हैं वे व समस्त आयकर दाता एवं एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस वाले कार्डधारक 31 मई तक कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।