जबलपुर, विशेष अदालत ने
दुष्कर्म के आरोपित गोहलपुर निवासी गोलू उर्फ महेश जाटव का दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी।
साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक
अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि पीड़िता द्वारा थाना गोहलपुर में उपस्थित होकर
इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 29 अप्रैल, 2016 उसके माता-पिता गांव गए थे। 30 अप्रैल, 2016 को वह रात्रि में खाना खाकर अपने भाई
के साथ सो रही थी। रात्रि में करीब साढ़े 12 बजे मोहल्ले का रहने वाला गोलू उर्फ
महेश जाटव आया और उसके बगल में सो गया। उसने उसके भाई को अलग कर दिया और पीड़िता का
मुंह दबाकर उसके साथ अनुचित व्यवहार करने लगा। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर
ली। कोर्ट ने जुर्म साबित पाकर सजा सुना दी।