कटनी ! न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्या्यालय द्वारा आज दिनांक 27/07/2022 को दिये गये अपने निर्णय में तत्कालीन बी.एम.ओ . पानउमरिया डॉ योगेश झा को धारा 7 एवं धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए 3 - 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000 -10000 रूपये के अर्थदण्ड कुल 20000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से उक्त् मामले में विशेष लोक अभियोजक श्री संजय पटेल के द्वारा पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण - इस प्रकार है कि फरियादी सुनील कुमार पटेल जोकि काजल भोजनालय ढीमरखेडा का संचालक है, ने दि. 3/3/2016 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्तु कार्यालय जबलपुर में इस आशय की शिकायत की थी कि ढीमरखेडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास उसकी होटल से पी एच सी ढीमरखेडा में प्रसूतियों के लिए चाय नास्ताा और भोजन सप्लासई करने का उसका ठेका था जिसका भुगतान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पानउमरिया के बी एम ओ डॉ. योगेश झा के माध्यम से होता था, जुलाई 2014 से मार्च 2015 तक 75595 रूपये का बिल निकला है। अप्रेल 2015 से अभी तक का बिल पेंडिग है डॉ योगेश झा उससे बिल भुगतान के लिए 35000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। तत्पश्चात फरियादी द्वारा की गई शिकायत की पुष्टि होने पर दि. 9/3/2016 को डॉ योगेश झा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पान उमरिया में प्रार्थी सुनील कुमार पटेल से 25000 रिश्वत के रूप में लेते हुए लोकायुक्त् टीम जबलपुर के द्वारा पकडा गया था।
मामले में अभियोजन की ओर से कुल 7 साक्षियों का परीक्षण कराया जाकर 47 दस्तावेज प्रमाणित कर संपत्ति पेश कर आर्टिकल कराया गया। न्यायालय ने उभयपक्ष के साक्ष्य व तर्क के आधार पर डॉ योगेश झा को धारा 7 एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000 - 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।