कटनी - धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व द्वारा प्रशासित अधिनियम मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान धार्मिक भवन एवं गतिविधियों के विनियमन संशोधन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर प्रियांक मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने राजस्व अधिकारियों को सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश व अधिनियम के अनुसार वर्ष 2009 के बाद निर्मित ऐसे धार्मिक स्थल जो आवागमन में बाधा हैं या सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से निर्मित किए गए, ऐसे स्थलों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने के निर्देश प्रदान किए।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ऐसे धार्मिक स्थल जो वर्ष 2009 के बाद निर्मित हुए हैं और शहर की सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिले के अन्य मार्ग, शैक्षणिक संस्थाओं, शहर की बस्ती की गली, शासकीय चिकित्सालयों व शासकीय परिसर, सार्वजनिक तालाब, नदी के निकट स्थित, वन क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से स्थित हैं। ऐसे धार्मिक स्थलों को सभी एसडीएम, तहसीलदार व राजस्व अमला 15 अगस्त के बाद भ्रमण कर चिन्हित करें और आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन को जानकारी प्रेषित की जाए। उन्होंने कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का गंभीरता से पालन करें और इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न हो।
इस दौरान अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो, डिप्टी कलेक्टर संस्कृति शर्मा, एसडीएम प्रिया चंद्रावत सहित अन्य एसडीएम, तहसीलदार व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।