नई दिल्ली।।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की याचिका पर कोर्ट ने गुरूवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सूरत कार्ट ने मोदी सरनेम दोष सिद्वि मामले में याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी।
सुरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज अपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी।
शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने अतिरिक्त सत्र न्याययधीश आर.पी. मोगरे की अदालत से राहुल गांधी को दोषसिद्व पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई थी।
पूणेश मोदी ने कहा था कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाये जाने के बाद भी आरोपी सर्वजनिक मंच पर मान हानिकारक बयान का समर्थन करता है। आरोपी न सिर्फ अमपानजनक बयान स्वीकार कर रहा है।