Ballia News In Hindi:फर्जी जन्मतिथि पर नौकरी करने वाले शिक्षक पर मुकदमा

बलिया। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र में जन्मतिथि में हेराफेरी कर सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत एक शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बीएसए मनिराम सिंह के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी माधवेन्द्र पांडेय ने पुलिस को तहरीर देकर गलत जन्मतिथि पर नौकरी करने का आरोप जाम गांव निवासी ब्रजनाथ राम पर लगाया है। वह उच्च प्राथमिक विद्यालय महराजपुर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 28 मार्च 2023 को सेवा समाप्त कर दी थी।
ब्रजनाथ राम की नियुक्ति एक जुलाई 1999 को बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। वह पिछले कुछ वर्षोंं से जूनियर हाईस्कूल महाराजपुर रसड़ा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। ब्रजनाथ के खिलाफ उन्हीं के गांव के श्रीराम नारायण गोंड पिछले करीब एक साल से डीएम व बीएसए से शिकायत कर सूचना के अधिकार के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए पुख्ता प्रमाण भी दिए थे।
बीएसए ने शिकायतों की जांच रसड़ा के खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विभिन्न स्तर पर कराई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मानव संपदा पर अपलोड अभिलेखों और सेवा पुस्तिका में उनकी जन्मतिथि एक दिसंबर 1960 है, जबकि उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार उन्होंने अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज, रसड़ा से 1972 में हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसमें उनकी जन्मतिथि एक दिसंबर 1953 है।
बाद में राधामोहन संस्कृत महाविद्यालय, बैरिया से पूर्व मध्यमा की परीक्षा 1975 में पास की है। यहां उनकी जन्मतिथि एक दिसंबर 1960 हो गई। इस प्रकार अलग-अलग विद्यालयों से जन्मतिथि में परिवर्तन करके उनके द्वारा परीक्षा दी गई है। बीएसए के अनुसार ब्रजनाथ राम तथ्यों को छिपाकर विभाग को धोखा देकर बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण करके गलत तरीके से सेवा में बने थे

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