कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
दी हैं। हाई कोर्ट ने सजा पर सुनवाई करते
हुए 7 जुलाई को याचिका खारिज कर दी थी। उसने दो साल की सजा को सही
माना था।
नई दिल्ली।। कांग्रेस
नेता राहुल गांधी ने मोदी सर नेम के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को
सुप्रीम कोर्ट मेें चुनौती दी हैं । उन्होने दोष सिद्व के खिलाफ याचिका दायर किया
था ,और सजा पर रोक लगाने की मांग की
थी। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुर्नविचार
याचिका को इस महीने के पहले हफ्ते में खारिज कर दिया ।
हाईकोर्ट का कहना हैं कि ट्रायल कोर्ट आदेश सही हैं इस में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही हैं। इस लिए याचिका
खारिज किया जाता हैं। राहुल गांधी को 2019 के मोदी सर नेम के मामले
मेें दो साल की सजा हुई हैं। राहुल गांधी ने एक सभा को संवोधित करते हुए कहा था कि
सभी चोरो को सरनेम मोदी क्यो होता हैं। इस
साल निचली अदालत ने दोषी मानते हुए दो साल
की सजा सुनाई थी जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गयी । इसी मामले में हाई
कोर्ट से निराशा हाथ लगी।
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