कटनी। म. प्र. शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष एस. के. सिंह सोंलकी व जिला सचिव गणेश शंकर गर्ग ने जानकारी दी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शिक्षकों द्वारा बी.एल.ओ. कार्य करने व ग्रीष्मावकाश का उपयोग न करने के कारण अर्जित अवकाश की पात्रता है किन्तु संकुल प्राचार्यों द्वारा सेवा पुस्तिका में अर्जित अवकाश अद्यतन नहीं किया गया है। इसे सेवा पुस्तिका में प्रविष्ठ कराने, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शासन द्वारा शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य न कराने का आदेश पारित किया गया है। इसके बावजूद भी राजस्व विभाग द्वारा बी.एल.ओ. कार्य करने का दबाव बनाकर शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य कराया जा रहा है, जो कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। अतः शिक्षकों को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त किया जावे। राज्य शिक्षा सेवा में आने के पूर्व अर्थात् दि. 01/01/2018 के पहले जो अध्यापक 12 वर्षीय एवं 24 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण करने के कारण नियमानुसार क्रमोन्नति के पात्र है। उन्हें अविलंब क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाये, मंहगाई भŸो के एरियर का भुगतान 3 किश्तों में न कर 1 किश्त में किया जाये, पेंशन भोगी कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डी.ए. का भुगतान नियमित कर्मचारियों की भांति जनवरी 2023 से किया जावें, उक्त मांगों की पूर्ति हेतु कटनी जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा को उनके कटनी प्रवास पर म. प्र. शिक्षक संघ के एस. के. सिंह सोलंकी, गणेश शंकर गर्ग, प्रमोद मिश्रा, दिलीप पयासी, आर. के. शर्मा, सुरेश पाण्डेय एवं अन्य प्रतिनिधियों ने मांग पत्र सौंपा।
Katni News In Hindi:म. प्र. शिक्षक संघ ने सौपा प्रभारी मंत्री को ज्ञापन
byसुरेन्द्र मौर्य
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