कटनी (अनिरुध बजाज)।।राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 6933 भोपाल दिनांक 15/09/2023 में समग्र शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत जिला परियोजना समन्वयक पद हेतु पात्र नही माना गया है।
उक्त् पर आपत्ति दर्ज कराते हुए शासकीय शिक्षक संगठन के प्रांताध्यक्ष राकेश दुबे ने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश को पत्र लिखा है जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश एवं स्कूल शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित की है।
प्रांताध्यक्ष राकेश दुबे का आरोप है कि उक्त विज्ञापन में जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत) स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सहायक संचालक / प्राचार्य उ०मा०वि० /प्राचार्य हाई स्कूल /व्याख्याता से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, परन्तु व्यााख्याता पद के ही समकक्ष उच्च माध्यमिक शिक्षक को उक्त प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र नही माना गया है ।
शासकीय शिक्षक संगठन का आरोप है कि, जब व्याख्याता पदोन्नत होकर हाई स्कूल प्राचार्य बनते हैं, हाई स्कूल प्राचार्य पदोन्नत होकर हायर सेकंडरी स्कूल के प्राचार्य बनते हैं, हायर सेकंडरी स्कूल के प्राचार्य पदोन्नत होकर सहायक संचालक बनते हैं तब किस नियम के तहत इन चारों क्रमश: पदोन्नति के पदों को एक स्तर पर रखा गया है, और किस नियम के तहत व्याख्याता पद के समकक्ष नियुक्त हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक को इस प्रतिनियुक्ति से पृथक रखा गया है । यह उच्च माध्यमिक शिक्षक के साथ दोयम दर्जे का व्य्वहार तो है ही, पूर्णत: विधिविरूद्व भी है ।
संगठन का आरोप है कि जहां एक ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार समानता का व्यवहार करते हुए राज्य- शिक्षा सेवा संवर्ग में नियुक्त हुए संवर्ग को एक के बाद एक सुविधाएं एवं अधिकार प्रदान
करते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह विज्ञापन न केवल इस संवर्ग के साथ अन्याय है, बल्कि मुख्यमंत्रीजी की मंशा के पूर्णत: विपरीत है ।
शासकीय शिक्षक संगठन के प्रांताध्यक्ष ने शासन से अनुरोध किया है कि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 6933
भोपाल दिनांक 15/09/2023 को संशोधित करते हुए या तो उच्च माध्यमिक शिक्षक को भी इसमें शामिल किया जावे, अथवा समग्र शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत जिला परियोजना समन्व्यक पद हेतु व्यायख्याता को भी अपात्र करते हुए मध्यप्रदेश में जितने भी व्याख्या्ता जिला परियोजना समन्वयक के पद पर हैं, की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए तत्काल पद से पृथक किया जावे ।
शासकीय शिक्षक संगठन ने संशोधन न होने की स्थिति में चेतावनी दी है कि इस विसंगति से विभाग में एक और न्यायालयीन प्रकरण का उदभव तो होगा ही, साथ ही संगठन को न्या य की प्रत्याशा में आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होना होगा।